मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट / टेक्नीशियन के नाम से पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रशन करने एवं बेसिक लैब कि जांचों पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट जारी करने हेतु नियम बनाया जाय,
स्वास्थ्य मंत्रालय ,भारत सरकार के अधिकारी
क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अतंर्गत मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के सम्बन्ध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के द्वारा नेशनल कौंसिल फॉर क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट की 13वी मीटिंग का आयोजन निर्माण भवन दिल्ली में हुआ जिसमें जॉइंट फोरम ऑफ़ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट (जे.एफ.एम.एल.टी. इंडिया ) के तरफ से एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक श्री कुमार पाटिल एवं संतोष कुमार यादव को आमंत्रित किया गया I इस सम्बन्ध में कुमार पाटिल ने सगंठन कि तरफ से जोरदार तरीके से पक्ष रखा कि मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के लिए बनाये गए नियमों में संसोधन करते हुए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट / टेक्नीशियन के नाम से पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रशन करने एवं बेसिक लैब कि जांचों पर हस्ताक्षर करके रिपोर्ट जारी करने हेतु नियम बनाया जाय, जिससे संपूर्ण भारत में एक ही नियम होगा एवं लेबोरेटरी सेवाएं गुणवत्ता के साथ संचालित होंगी
संतोष कुमार यादव ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारीयों से आग्रह किया कि पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर्स के संचालन के लिए नियम बनाया जाय इस आग्रह को सरकार ने स्वीकार करते हुए कहा कि यथाशीघ्र नियम बनेगा
मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयचंद तंवर ने बताया कि हरियाणा राज्य में जे.एफ.एम.एल.टी. इंडिया संगठन के प्रयास से लैब्स का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है I
इस मीटिंग में
भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय कि तरफ से महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं ,एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर एवं अन्य अधिकारी सहित सभी प्रदेशों में क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट
एक्ट को देख रहे राज्य सरकार के प्रतिनिधि
शामिल हुए I