म.प्र.शासकीय मेडिकल कालेज द्वारा पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती में अनियमिताएं मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री जी अन्याय को बंद करे
मध्य प्रदेश के
विभिन शासकीय /स्वशासी मेडिकल कॉलेज जैसे भोपाल ,ग्वालियर , इंदौर , रतलाम ,शहडोल, शिवपुरी एवं अन्य मेडिकल कॉलेज
के द्वारा विज्ञप्ति जारी करके पैरामेडिकल संवर्ग के अंतर्गत
विभिन्न पदों पर आवेदन मगाया गया
म.प्र में शासकीय मेडिकल
कालेज दवरा पैरामेडिकल संवर्ग भर्ती में अजीबोगरीब नियम :जिससे प्राइवेट पैरामेडिकल के छात्रों का नुकसान :
भर्ती के सम्बन्ध
में अवर सचिव ,मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल का
पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा पत्र का उल्लेख विज्ञापन में किया गया हैं
जिसके अंतर्गत सह चिकित्सीय सवर्ग के रिक्त पदों पर शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्ण उम्मीदवारों
हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं
प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के
उत्तीर्ण छात्रों को शासकीय मेडिकल कॉलेज में सरकरी
नौकरी मिलेगी क्या ?
इस नियम के तहत सिर्फ और सिर्फ शासकीय
चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरामेडिकल कोर्स से उत्तीर्णउम्मीदवार ही
आवेदन कर पाएंगे प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र एवं छात्रएं भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित ही नहीं हो पायंगे
अत्यंत मत्वपूर्ण
प्रश्न :
पूर्व में और अभी
भी नर्सेस की भी भर्तियां लगातार की जा रही है परन्तु उनकी भर्तीयों में ऐसा
तुगलकी फरमान क्यों नहीं जारी किया जाता है न ही डॉक्टर्स के भर्ती में ऐसा आदेश
जारी किया जाता है
लेकिन पैरामेडिकल
संवर्ग में एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय में सबसे खेल खेला जाता है ऐसा क्यों इसके लिए कौन जिम्मेदार है शासन या पैरामेडिकल संवर्ग एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय के छात्र ,छात्राएं
पैरामेडिकल संवर्ग
एवं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विषय के छात्र,छात्राओं की चुपी ही
जिम्मेदार तो नहीं
विचार करना एवम सही
दिशा में कदम उठाना होगा
सुझाव ,विचार जरूर प्रेषित
करे बॉक्स में
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